आख़िरकार ,38 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी ,प्रेम चंद पर मिलावटी हल्दी बेचने का था आरोप ,
आख़िरकार ,38 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी ,प्रेम चंद पर मिलावटी हल्दी बेचने का था आरोप ,
Adv.ASAD BIN GHYUOOR
केस नं .: CRIMINAL APPEAL 2010 का 2255 नंबर
केस का नाम: PREM CHAND Vs. राज्य
न्यायाधीश बेंच : जस्टिस एनवी रमना, सूर्यकांत और कृष्ण मुरारी,
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केस दायर होने के 38 साल बाद भी प्रेम चंद की हलदी में मिलावट नहीं थी
ट्रायल कोर्ट ने 1995 में ही व्यापारी को बरी कर दिया था लेकिन राज्य की अपील पर उच्च न्यायालय ने उसे 2009 में दोषी ठहराया था
मिलावटी हलदी पाउडर बेचने पर आपको छह महीने की जेल या 2,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका को मिलावटी हलदी पाउडर बेचने के आरोप से अंतत: एक व्यापारी को हटाने में 38 साल लग गए।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले को 1982 तक के लिए वापस बंद कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को अलग रखा और एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
लंबे समय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेमचंद की अपील को स्वीकार करते हुए, जस्टिस एनवी रमना, सूर्यकांत और कृष्ण मुरारी की पीठ ने रिकॉर्ड पर दिए गए साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा:
“हम ध्यान देते हैं कि चिकित्सा अधिकारी (पी। डब्ल्यू। 2) के क्रॉसमेक्टिविटी से पता चलता है कि उसे नग्न आंखों से देखने पर नमूने में कोई भी घुन / कीड़ा नहीं मिला। हालांकि, खाद्य निरीक्षक (पी। डब्ल्यू। 1) ने कहा कि नमूना। अगली तारीख को सार्वजनिक विश्लेषक के पास भेज दिया गया, हालांकि, उस सीमा तक कोई पार्सल रसीद का उत्पादन नहीं किया गया था। हालांकि, नमूना सार्वजनिक विश्लेषक के कार्यालय में 20.08.1982 को प्राप्त हुआ था और रिपोर्ट को देरी के बाद 07.09.1982 को अंतिम रूप दिया गया था। 18 दिनों का। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नमूनों को बीच की अवधि में छेड़छाड़ नहीं किया गया था, इसलिए संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में अर्जित होता है। इसके अलावा, सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि नमूना या तो “कीट” था। या “मानव उपभोग के लिए अयोग्य” था, इस तरह की राय के अभाव में, अभियोजन अधिनियम की धारा 2 (1 ए) (एफ) आवश्यकताओं को स्थापित करने में विफल रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि नमूना या तो “कीट से संक्रमित” था या “मानव उपभोग के लिए अयोग्य था।” ये सभी अपराध साबित करने के लिए कानून की आवश्यकता को स्थापित करने में विफल रहे हैं,
इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को अलग रखा और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी के आदेश को बरकरार रखा।
वास्तव में, ट्रायल का दौर लम्बा चला, ट्रायल कोर्ट ने घटना की तारीख से 13 साल लग गए यह कहने के लिए कि व्यापारी निर्दोष था, फिर राज्य की अपील पर उच्च न्यायालय को व्यापारी को दोषी ठहराने में 14 साल और लग गए। और अब शीर्ष अदालत ने यह तय करने में 10 साल का समय लगा दिया कि हाई कोर्ट गलत था और ट्रायल कोर्ट सही था और आख़िर कार मामले को बंदकर दिया गया |