कॉपीराइट 

HAMNA

NEW DELHI :-कॉपीराइट शब्द ( कापियर ऑफ़ वर्ड ) से बना है कॉपी शब्द से तात्पर्य हस्तलेख से हैं कॉपीराइट के लिए इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1586 में किया गया था

रोमन विधि के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी कागज के टुकड़े पर कुछ लिखता है तो उस लिखावट का मालिक उसका लेखक माना जाता है

ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार,
कॉपीराइट किसी लेखक कलाकार आदि का एकमात्र अधिकार होता है जिसके द्वारा वह उसको छपवा सके प्रकाशित कर सके या असल की प्रतियां निकाल कर उसको बेच सकें,

कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 14 के अनुसार,
इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए कॉपीराइट से तात्पर्य किसी कृति या उसके सारवान भाग के संबंध में निम्नलिखित में से कोई कार्य करने के लिए या उसको करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए अनन्य अधिकार है अर्थात

(क) किसी साहित्यिक नाट्य या संगीत, कृति की दशा में

(ख) कंप्यूटर कार्यक्रम की दशा में

(ग) किसी कला संस्कृति की दशा में

(घ) किसी चलचित्र फिल्म की दशा में

(ड) किसी रिकॉर्ड की दशा में

कॉपीराइट के आवश्यक तत्व :-

  • रचना का नया होना
  • रचना का मूल्यवान होना
  • रचना मौलिक होना

कॉपीराइट की विशेषताएं

क़ानून द्वारा निर्मित अधिकार

बौद्धिक संपत्ति की किस्म का अधिकार

एकस्व अधिकार

नकारात्मक अधिकार

बहुपक्षीय अधिकार

अन्य राज्यों के व्यक्तियों के खिलाफ अधिकार

पड़ोसी अधिकार

कॉपीराइट का उल्लंघन

धारा 51 से 53 कॉपीराइट उलंघन के बारे में प्रावधान करती है कॉपीराइट का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी रचना के स्वामी की अनुमति के बिना ऐसा कोई कार्य करता है जिसे करने का एकमात्र अधिकार अधिनियम में कॉपीराइट के स्वामी को प्रदान किया गया है ऐसा कार्य उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो पुस्तक या रचना को भेजते हैं किराए पर देते हैं व्यापार करते हैं उसमें की बातों का अनावरण करते हैं

व्यापार के प्रयोजनों के लिए या कॉपीराइट के स्वामी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए पुस्तक को वितरित करते हैं

व्यापार के लिये जनता में प्रदर्शित करता है

बिक्री या किराये पर देने के लिये इक़रार करता है

स्मरणीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पुस्तकों पर कृतियाँ तैयार करना या प्रकाशित करना कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा,

यदि दो औषधियों के कारण ग्राउंड गेटउप, कलर, सामान्य रूप में देखने में एक सामान हो तथा ग्राहक मूल के स्थान पर डुप्लीकेट खरीदता है तो उसे नकली माल का कारपेटन कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा

कॉपीराइट का उल्लंघन होने पर स्वामी निम्न प्रकार की हानिपूर्ति उपलब्ध होगी

  1. निषेधाज्ञा
  2. क्षतिपूर्ति
  3. रेस्टीटूशन