पंचायती राज
पंचायती राज
HAMNA
NEW DELHI :-पंचायती राज पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरु के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले से किया गया इसके साथ ही 11 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का आरम्भ किया
भारतीय संविधान में 1992 में 73 वां संविधान संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत भाग 9 एवं 11 वीं अनुसूची 16 नए अनुच्छेद हमारे सामने आए जिसके अनुसार 9 में भाग में पंचायती राज से संबंधित नियम ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय पर कानून बनाने की शक्ति जबकि 16 अनुच्छेद अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 (o) का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है
- 73 वां संविधान संशोधन 1992
- 9 भाग
- ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय)
- 16 नए अनुच्छेद
73 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ जबकि 24 अप्रैल 1993 को भारत में पूर्णता परिवर्तन हुआ था इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है
संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्यप्रदेश है (1994 में चुनाव) आजादी के बाद भारत के संविधान के द्वारा नीति निदेशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया
पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद 243- परिभाषाये
अनुच्छेद 243 A- ग्राम सभा
अनुच्छेद 243 B- पंचायतों का संविधान
अनुच्छेद 243 C- पंचायतों का गठन
अनुच्छेद 243 D- सीटों का आरक्षण
अनुच्छेद 243 E- पंचायतों का कार्यकाल
अनुच्छेद 243 F- सदस्यता के लिए अयोग्यताएं
अनुच्छेद 243 G- पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243 H- पंचायतों की करारोपण की शक्ति
अनुच्छेद 243 I- वित्तीय आयोग की समीक्षा के लिये वित्त आयोग का गठन
अनुच्छेद 243 J- पंचायतों के लेख का अंकेक्षण
अनुच्छेद 243 K- पंचायतों का चुनाव
अनुच्छेद 243 L- संघीय क्षेत्रों पर लागू होना
अनुच्छेद 243 M- कतिपय मामलों में इस भाग का लागू होना
अनुच्छेद 243 N- पहले से विधमान क़ानून एवं पंचायतों का लागू रहना
अनुच्छेद 243 O- चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक
पंचायत का गठन एवं संरचना
अनुच्छेद 243 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत जबकि सरंचना से संबंधित उपबंधों को अनुच्छेद 243 चाहिए में रखा गया है
ग्राम स्तर पर पंचायत (प्रति हज़ार जनसंख्या पर एक ग्राम प्रधान होगा )प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति (प्रमुख) जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान है
पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओ के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसका कार्यकाल 5 वर्ष है पंचायत भंग होने पर छः माह में चुनाव होंगे
पंचायती राज्य व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां
बलवंत राय मेहता समिति 1957
अशोक मेहता समिति 1977
पी. बी. के राय समिति 1985
एल.एम. सिंघ्वी समिति 1986
64 वा संविधान संशोधन 1989
73 वा संविधान संशोधन 1993
74वां संविधान संशोधन
यह नगर पालिकाओं से संबंधित है इसके द्वारा संविधान के भाग 9 (क)अनुच्छेद 243 त से य, छ तक) एवं बारहवीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है
प्रमुख बातें नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है
नगरपालिका में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है
इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा विघटन की स्थिति में छह माह के अंदर चुनाव कराना है
नगरपालिका के प्रकार
नगर पंचायत
नगर परिषद और
नगर निगम