पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा मुहर्रम का जलूस – इलाहबाद हाई कोर्ट

IQBAL
इलाहबाद हाई के द्वारा याचिका की सुनावई करते हुए कहा कि मुहर्रम का जलूस पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम का जलूस ताजियों को कर्बला तक ले जाने की प्रथा है जिसमें समुदाय है हजारों लोग शामिल होते हैं यह प्रथा यूपी के अधिकतर जिलों में 10 मुहर्रम को मनाई जाती है

जनहित याचिका (पीआईएल) नंबर 840 (रोशन खान और अन्य वर्सस स्टेट ऑफ यूपी और अन्य) सरकार के आदेश को चुनौती दी जिस आदेश से राज्य सरकार द्वारा 23.08.2020 मुहर्रम के जुलूस को प्रतिबंध लगा दिया जो 30. 08. 2020 को निकलने वाला था |

याचिका कर्ता वकील ने 10. 08. 2020 के आदेश और 23.08.2020 के आदेश को भेदभाव पूर्ण बताया

याचिका करता वकील ने अपना पक्ष रखा और कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भक्तों को पूजा स्थलों तक पहुंचने की अनुमति दी थी और जगन्नाथ मंदिर, पुरी में वार्षिक रथ जुलूस की अनुमति दी थी। इसके अलावा हाल ही में मुंबई में तीन जैन मंदिरों में पीयूष प्रार्थना की अनुमति दी गई थी। । यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि निषेध विशेष रूप से मनमाना है जब प्रस्तावित अनुष्ठानों को 7 में से 2 को निर्धारित करके विनियमित किया जा सकता है

उचित प्रतिबंध, जैसे दफन के लिए कर्बला तक ताज़ियों को ले जाने के लिए लोगों की संख्या को सीमित करना। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह से न तो कोविद -19 संक्रमण का संचरण होगा और न ही कोई अराजकता पैदा होगी।

सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि सरकारी आदेश किसी भी तरह से प्रकृति में भेदभावपूर्ण नहीं हैं। 10.08.2020 और 23.08.2020 के सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया था कि हिंदू समुदाय पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं और उन्हें किसी भी पूजा पंडालों को बढ़ाने या किसी भी मूर्ति / मूर्ति को स्थापित करने या यहां तक कि जुलूस निकालने के दौरान भी प्रतिबंध लगाया गया है। गणेश चतुर्थी का त्योहार और भक्तों को अपने-अपने घरों में त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी तरह, मुस्लिम समुदाय को भी किसी भी ताज़िया या जुलूस को अंदर ले जाने से प्रतिबंधित किया गया है कोविद -19 के प्रसार को रोकने के लिए आदेश। उन्होंने आगे कहा कि सभी समुदायों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

न्यायालय के आदेश अनुसार, भारत के संविधान के तहत भी धर्म के प्रचार और प्रसार के अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन बनाया गया है। कठोर लॉकडाउन के बावजूद, महामारी जंगली आग की तरह फैल रही है। हम किनारे पर नग्न खड़े हैं और यह नहीं जानते कि कब कोरोना की विशाल लहर हमें गहरे समुद्र में ले जा सकती है। हम वास्तव में जानते हैं कि कल क्या है। स्वास्थ्य संकट पर जीत के लिए सुरक्षित प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। हमें कोरोना वायरस के साथ रहने की कला को समझने की जरूरत है।

पीठ ने अफ़सोस जताते हुए भारी मन के साथ है कहा कि हम इन परीक्षण समयों में, मोहर्रम के 10 वें दिन से जुड़े शोक अनुष्ठान / अभ्यास को विनियमित करने के लिए कोई दिशानिर्देश प्रदान करके निषेध को उठाना संभव नहीं है।