सभी एडवोकेट को देना होगा अपना विवरण -बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया


सभी एडवोकेट को देना होगा अपना विवरण -बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया

बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सभी स्टेट, जिला व तहसील बार एसोसिएशनों से ये अनुरोध किया है कि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गयी ई-समिति के अवलोकन के लिए उन सभी अधिवक्ताओं का विवरण प्रस्तुत करें जो प्रैक्टिस करते हैं और संबंधित बार एसोसिएशन के मेंबर हैं

बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने प्रैक्टिस को अनिवार्य कर दिया है यदि कोई अधिवक्ता किसी भी बार एसोसिएशन का मेंबर नहीं हैं और वह अपनी जानकारी देने में विफल हो जाते है ऐसे अधिवक्ताओं को ”काउंसिल द्वारा नाॅन-प्रैक्टिसिंग एडवोकेट” के रूप में माना जाएगा।

बार ऑफ़ कौंसिल इंडिया के द्वारा कई बार स्टेट बार कौंसिल से अधिवक्ताओं की जानकारी माँगने पर नहीं मिल पायी इसलिये ये फैसला लिया गया |

24 जुलाई, 2020 देश की सभी स्टेट बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों और सचिवों को संबोधित करते हुए बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने लेटर भेजे हैं इस लेटर में बीसीआई ने सभी बार एसोसिएशनों से उनके साथ पंजीकृत अधिवक्ताओं का विवरण मांगा है।

स्टेट बार एसोसिएशन एडवोकेट का डाटा व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से एकत्रित होने के पश्चात डाटे को क्रॉस चैक करें जिससे सुनिश्चित हो सके कि डाटा त्रुटिहीन है डाटा निम्न प्रारूप के अनुसार होगा –

This format is to be e filled up by every practicing Advocate of the country and submitted to the Bar Association/s of which they are members preferably, by email/whatsapp.

  1. S. No.
  2. Enrolment Number of Advocate in State Bar Council with the year of enrolment
  3. Certificate of Practise details, issued after clearance of AIBE, wherever applicable
  4. Name of Advocate (to be printed in short on cause list)
  5. Full name of Advocate
  6. Name of Advocate in Local Language.
  7. Date of Birth of Advocate
  8. Gender of Advocate M-Male, F-Female, T-Transgender
  9. Address of Advocate
  10. Address of Advocate in Local Language
  11. Email of Advocate
  12. Mobile number of Advocate
  13. Whalsapp (if any)
  14. Phone number of Advocate
  15. Fax Number
  16. Office Address of Advocate where he/she practices
  17. Pin Code
  18. District
  19. Taluka
  20. Office Address of Advocate in local language
  21. Type of Advocate, (Individual-1, Firm-2, Company-3)
  22. If Firm or Company, Registration No. in BCI

बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने सभी स्टेट बार एसोसिएशन को 15 दिन के समय में सारा डाटा एकत्रित करके भेजने को कहा कि यह अत्यावश्यक है |
बार कौंसिल के निर्देश अनुसार सभी स्टेट बार कौंसिल को आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से सिर्फ़ उन एडवोकेट को जोड़ा जाए जो बार कौंसिल में रजिस्टर्ड हैं और प्रैक्टिस में हैं |

सभी स्टेट बार एसोसिएशनों के व्हाट्सएप ग्रुप में बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया एक अधिकारी को अपनी और से नियुक्त करेगा जिससे किसी भी प्रकार की शरारत या हरकत न ग्रुप में हो |

सभी से अनुरोध है कि बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया को व्यक्तिगत ईमेल न भेजें। लेटर में कहा गया है कि ”सभी एडवोकेट संबंधित बार एसोसिएशनों के पास अपना विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसके वे सदस्य हैंl