Election Commission निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग [ भाग 15 अनुच्छेद 324 329]
HAMNA
NEW DELHI :-निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संसद विधान मंडल के सदस्यों के निर्वाचन का अधीक्षण नियंत्रण व निर्देशन करने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा
कार्यकाल
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पहले जो भी हो तब तक होगा जबकि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 62 वर्ष की जो पहले हो तब तक है मुख्य चुनाव आयुक्त को साबित कदाचार या असमर्थता आधार पर हटाया जा सकता करता है यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति इनको तभी हटा सकता है जब इन को हटाने का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होता है
अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त की सहमति पर ही हटा सकता है
अनुच्छेद 326 –
कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो एवं यदि उसका मतदाता सूची में नाम है तो वे लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन में मतदान का अधिकारी होगा
61 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है
वेतन-मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने की होते है
पहले चुनाव आयोग एक सदस्य अयोग्य या परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्य बना दिया गया था
निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य
- चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन
- मतदाता सूची को तैयार करवाना
- राजनीतिक दलों को मान्यता देना
- दलों को चुनाव चिन्हे प्रदान करना
- चुनाव करवाना
- दलों के लिये अचार संहिता तैयार करवाना
- उम्मीदवारों के द्वारा किए गए कुल वालों की राशि का निर्धारण करना
संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों के चुनाव संबंधी विषयों का निपटारा करने की शक्ति निर्वाचन आयोग के पास ना होकर उच्च न्यायालय के पास होगी
अनुच्छेद 327 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति सांसद को प्रदान की गई है
अनुच्छेद 328 इसके अंतर्गत राज्य विधान मंडल को भी निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है
राज्य विधान मंडल अपने किसी सदन या सदनों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे विषयों पर विधि बना सकती है जिस पर संसद उपबंध नहीं करती है
भारत कि निर्वाचन पद्धति इंग्लैंड देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है
भारतीय चुनाव में EVM का प्रयोग 1982 से शुरू हुआ है